उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 को भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया, जिससे हज़ारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।
सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। अधिकारी ने बताया कि सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है, ताकि हाईकोर्ट के आदेश को रोका जा सके।
सीएम योगी की अहम बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार, 18 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह समेत विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार का अगला कदम तय किया जाएगा।
नई मेरिट लिस्ट का सवाल
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। इससे पहले से सेवा में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कार्यरत शिक्षकों को वर्तमान शैक्षिक सत्र तक पद पर बने रहने का सत्र लाभ मिलेगा, अगर नई मेरिट लिस्ट में उनका चयन नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट में अपील से मिलेगी राहत?
अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा देता है, तो फिलहाल किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अंतिम फैसला आने तक सभी शिक्षक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। वहीं, अगर हाईकोर्ट का फैसला लागू होता है, तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की अगली रणनीति का इंतजार है, जो इस रविवार की बैठक के बाद साफ हो सकेगी।
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