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UPS Pension Scheme
Unified Pension Scheme (UPS) क्या है? यह NPS से कैसे अलग है?
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UPS Pension Scheme
Unified Pension Scheme (UPS) क्या है? यह NPS से कैसे अलग है?

संघ कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है, जो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन की सुविधा प्रदान करेगी। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह निर्णय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है कि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार किया जाए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, “सरकारी कर्मचारियों ने NPS में सुधार की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने व्यापक चर्चाओं और परामर्शों के बाद एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की। आज, संघ कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है।”

Unified Pension Scheme (UPS) क्या है? यह NPS से कैसे अलग है?

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के मुख्य बिंदु:

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  1. सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन 25 साल की न्यूनतम सेवा अवधि के लिए होगी और कम सेवा अवधि के लिए इसे अनुपातित किया जाएगा।
  2. सुनिश्चित परिवार पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को उनके मूल वेतन का 60% सुनिश्चित पेंशन तुरंत मिलेगा।
  3. न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: यदि कर्मचारी न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं, तो उन्हें प्रति माह कम से कम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
  4. महंगाई से सूचकांक लाभ: सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन पर महंगाई के अनुसार लाभ मिलेगा।
  5. ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जो कि हर छह महीने की सेवा के लिए मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10 होगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा।

UPS के लिए पात्रता:

“केंद्रीय सरकारी कर्मचारी निर्णय ले सकते हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बने रहें या एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल हों,” वैष्णव ने कहा। कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने कहा कि UPS लागू होने की तारीख से पहले NPS के तहत रिटायर हुए सभी कर्मचारी भी इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) क्या है?

जनवरी 2004 में शुरू की गई न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक दीर्घकालिक, स्वैच्छिक निवेश योजना है, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। NPS में निवेश करने से कर लाभ मिलता है और रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित होती है।

 

NPS में दो प्रकार के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2। टियर 1 खाते में पैसे केवल रिटायरमेंट के बाद निकाले जा सकते हैं, जबकि टियर 2 खाते से जल्दी निकासी की अनुमति होती है।

NPS और पुराने पेंशन योजना (OPS) में अंतर:

  1. OPS (Defined Benefit Pension System): पुराने पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
  2. NPS (Defined Contribution Pension System): NPS के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय 60% राशि को एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि शेष 40% को वार्षिक पेंशन में बदल दिया जाता है।

NPS सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और कई राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए लागू है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं।

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Unified Pension Scheme (UPS) क्या है? यह NPS से कैसे अलग है?

 

By Krishna Kumar

Krishna Kumar is a seasoned writer with expertise in government schemes, finance, trending news, success stories, business ideas, Bollywood updates, and social media influencers. His insightful articles provide readers with valuable information and the latest coverage on these key topics.

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